By अभिनय आकाश | Mar 16, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदबाद के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही बंद कर दी, क्योंकि हरियाणा सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। यह घटनाक्रम दो महीने बाद सामने आया है, जब कोर्ट ने पहले राज्य सरकार से इस मामले पर पुनर्विचार करने और मुकदमा चलाने की अनुमति न देकर केस समाप्त करने को कहा था। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की अध्यक्षता वाली पीठ ने हरियाणा सरकार की दलीलें दर्ज कर मामले को बंद करने का आदेश दिया।
उन्होंने आगे बताया कि नामंजूरी का आदेश 3 मार्च को जारी किया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा, जो महमूदबाद की ओर से अधिवक्ता निज़ाम पाशा के साथ पेश हुए, ने इस फैसले का स्वागत किया। लूथरा ने अदालत से कहा हम आभारी हैं। लाइव लॉ के अनुसार, जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को इस मामले पर पुनर्विचार करने और अभियोजन की मंजूरी देने से इनकार करते हुए केस बंद करने को कहा था। यह घटनाक्रम महमूदबाद द्वारा अपने खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की याचिका पर सुनवाई के दौरान हुआ।