By अभिनय आकाश | Jul 13, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि नागरिकता और विदेशी होने के दर्जे से जुड़े मामलों का फ़ैसला "निष्पक्ष, कानूनी और उचित" प्रक्रिया के ज़रिए किया जाना चाहिए। कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के उन फ़ैसलों को रद्द कर दिया, जिनमें असम में 27 लोगों को विदेशी घोषित करने के आदेश को सही ठहराया गया था। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने 27 अपीलों को मंज़ूरी दी और मामलों को नए सिरे से सुनवाई के लिए संबंधित फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल (विदेशी न्यायाधिकरण) के पास वापस भेज दिया। कोर्ट ने कहा कि नागरिकता एक बहुत ही अहम संवैधानिक और कानूनी मामला है, इसलिए सुनवाई के दौरान निष्पक्षता के सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया जाना ज़रूरी है।
बेंच ने साफ़ किया कि उसका आदेश सिर्फ़ मामलों का नए सिरे से और क़ानूनी रूप से सही फ़ैसला सुनिश्चित करने तक ही सीमित था और उसने अपील करने वालों की नागरिकता के दावों की असलियत की जांच नहीं की थी। कोर्ट ने कहा हमने अपील करने वालों की नागरिकता के दावों की असलियत की जांच नहीं की है और न ही उनके द्वारा पेश किए गए किसी भी दस्तावेज़ की प्रमाणिकता, स्वीकार्यता, प्रासंगिकता या पर्याप्तता पर कोई राय दी है। इन सवालों का फ़ैसला संबंधित ट्रिब्यूनल को स्वतंत्र रूप से करना होगा। लाइव-लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने आगे स्पष्ट किया कि रिमांड के आदेश का मतलब यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि इससे उन लोगों को कोई फ़ायदा या राहत मिलेगी जो ट्रिब्यूनल के सामने अपनी नागरिकता का दावा साबित करने में नाकाम रहे हैं।