Assam में ऐतिहासिक कदम! विधानसभा में पेश हुआ Uniform Civil Code Bill, बहुविवाह पर रोक और लिव-इन का रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य

By रेनू तिवारी | May 25, 2026

उत्तराखंड और गुजरात के बाद अब असम देश का तीसरा ऐसा राज्य बनने की राह पर है जो समान नागरिक संहिता लागू करने जा रहा है। असम सरकार ने सोमवार (25 मई) को विधानसभा में 'यूनिफॉर्म सिविल कोड, असम, 2026 बिल' पेश कर दिया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की ओर से संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने इस ऐतिहासिक विधेयक को सदन के पटल पर रखा। इस बिल का मुख्य उद्देश्य राज्य में शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े कानूनों को एक समान और सरल बनाना है।

मुख्यमंत्री ने बिल में कहा, "पहली बार, यह बिल लिव-इन रिलेशनशिप के लिए एक कानूनी ढांचा मुहैया कराता है। रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करके, यह कानून यह सुनिश्चित करता है कि पार्टनर्स के अधिकार -- और ऐसे संबंधों से पैदा होने वाले किसी भी बच्चे के अधिकार -- को औपचारिक रूप से मान्यता मिले और उनकी सुरक्षा हो।" हालांकि, बिल में यह भी कहा गया है कि यह असम में रहने वाले किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। इससे पहले CM सरमा ने UCC बिल लाने की घोषणा की थी।

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इससे पहले 13 मई को, गुवाहाटी के कोइनाधारा में नंबर 1 स्टेट गेस्ट हाउस में CM सरमा के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक के बाद, यह घोषणा की गई थी कि राज्य सरकार 21 से 26 मई तक चलने वाले विधानसभा सत्र के दौरान यह कानून पेश करेगी।

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कैबिनेट बैठक के फैसलों की घोषणा करते हुए CM सरमा ने कहा था कि - "राज्य कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्राफ़्ट बिल को मंज़ूरी दे दी है, जिसे असम विधानसभा सत्र के आखिरी दिन पेश किया जाएगा। अनुसूचित जनजातियाँ (पहाड़ी) और अनुसूचित जनजातियाँ (मैदानी) UCC के दायरे से बाहर रहेंगी, साथ ही 'पारंपरिक धार्मिक रीति-रिवाज, प्रथाएँ और अनुष्ठान' भी इससे मुक्त रहेंगे।

UCC में मुख्य रूप से चार विषय शामिल होंगे

मुख्यमंत्री ने कहा था, "यूनिफॉर्म सिविल कोड में मुख्य रूप से ये चार विषय शामिल होंगे - शादी की न्यूनतम उम्र, बहुविवाह पर रोक, माता-पिता की संपत्ति में बेटियों को समान अधिकार, और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े मामले।"

असम कैबिनेट ने मौजूदा सरकार के तहत असम विधानसभा का पहला सत्र 21, 22, 25 और 26 मई को बुलाने को मंज़ूरी दे दी। अगर यह बिल पास हो जाता है, तो असम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद, UCC बिल पास करने वाला देश का तीसरा राज्य बन जाएगा। उत्तराखंड ने 2024 में UCC बिल पेश किया था, और संविधान में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप ऐसा कानून लाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया था।

संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार, राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। इससे पहले जनवरी में, राज्य में UCC लागू होने का एक साल पूरा होने पर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि इस कानून ने महिलाओं को सशक्त बनाया है, और ज़ोर देकर कहा था कि उनकी सुरक्षा बढ़ी है। "UCC को लेकर लोगों के मन में जो भी शंकाएं, सवाल और आशंकाएं थीं, वे सभी दूर हो गई हैं। अफवाहें भी खत्म हो गई हैं, और पांच लाख से ज़्यादा मामलों में, निजता के उल्लंघन का एक भी मामला सामने नहीं आया है। CM धामी ने कहा, 'UCC लागू होने के बाद, खासकर महिलाओं को सशक्त बनाया गया है और उनकी सुरक्षा बढ़ी है, साथ ही दूसरों की सुरक्षा भी बढ़ी है।'

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