By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | May 27, 2021
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने शासकीय, अर्द्धशासकीय तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के हड़ताल करने पर पाबंदी को छह माह के लिये और बढ़ा दिया है। पिछली बार यह पांबदी 25 नवंबर 2020 को लगायी गयी थी। कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंघल ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि सरकार ने उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 के अधीन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए हड़ताल पर और छह महीने की अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। बयान के अनुसार, इस संबंध में आवश्यक आदेश 25 मई को जारी कर दिये गये हैं।