By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 12, 2020
ढाका। बांग्लादेश में हाल ही में यौन हमलों की कई घटनाएं सामने आने पर सड़कों और सोशल मीडिया पर जनाक्रोश भड़कने के बाद मंत्रिमंडल ने बलात्कार के मामलों में अधिकतम सजा उम्र कैद से बढ़ाकर मृत्युदंड करने को सोमवार को मंजूरी दी। मंत्रिमंडलीय प्रवक्ता खांडकर अनवारूल इस्लाम ने बताया कि राष्ट्रपति अब्दुल हामिद महिला एवं बाल उत्पीड़न अधिनियम में संशोधन संबंधी अध्यादेश जारी कर सकते हैं क्योंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा है। इस संशोधन का ब्योरा तत्काल सामने नहीं आया है लेकिन इस्लाम ने कहा कि मंत्रिमंडल इस प्रस्ताव पर राजी था कि बलात्कार के मामले की सुनवाई जल्द हो। वर्तमान कानून के तहत बलात्कार के मामलों में अधिकतम सजा उम्रकैद है। हालांकि जिस मामलों में पीड़िता की मौत हो जाती है, वहां मृत्युदंड की अनुमति है।