By अभिनय आकाश | Dec 18, 2025
पीएनबी घोटाले में वांछित मेहुल चोकसी को भारत लाने की राह अब साफ हो गई है। बेल्जियम की सबसे बड़ी अदालत बेल्जियम की कोर्ट ऑफ कैसेशन ने भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोक्सी द्वारा उठाई गई आपत्तियों को निराधार मानते हुए भारत को प्रत्यर्पण के खिलाफ उनकी अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने पुष्टि की है कि वे अपने आत्मसमर्पण की अनुमति देने वाले पूर्व आदेशों में हस्तक्षेप करने के लिए कोई कानूनी या तथ्यात्मक आधार स्थापित करने में विफल रहे हैं। अपने फैसले में बेल्जियम के सर्वोच्च न्यायालय ने एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील के अभियोग कक्ष के 17 अक्टूबर, 2025 के फैसले को बरकरार रखा और निष्कर्ष निकाला कि प्रत्यर्पण की कार्यवाही घरेलू कानून के साथ-साथ यूरोपीय मानवाधिकार मानकों का पूरी तरह से अनुपालन करती है।
सभी कानूनी औपचारिकताओं का विधिवत पालन किए जाने पर, कोर्ट ऑफ कैसेशन ने अपील खारिज कर दी और चोकसी को 104.01 यूरो का खर्च वहन करने का निर्देश दिया। चोकसी और उनके भतीजे नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक के खिलाफ लगभग 2 अरब डॉलर की धोखाधड़ी करने का आरोप है। केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय ने भारत में उनके खिलाफ कई आरोपपत्र दायर किए हैं, और इस मामले से संबंधित कई गैर-जमानती वारंट लंबित हैं।