बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट से चोकसी की अपील खारिज, कहा-भारत में न्याय से इनकार का खतरा नहीं

By अभिनय आकाश | Dec 18, 2025

पीएनबी घोटाले में वांछित मेहुल चोकसी को भारत लाने की राह अब साफ हो गई है। बेल्जियम की सबसे बड़ी अदालत बेल्जियम की कोर्ट ऑफ कैसेशन ने भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोक्सी द्वारा उठाई गई आपत्तियों को निराधार मानते हुए भारत को प्रत्यर्पण के खिलाफ उनकी अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने पुष्टि की है कि वे अपने आत्मसमर्पण की अनुमति देने वाले पूर्व आदेशों में हस्तक्षेप करने के लिए कोई कानूनी या तथ्यात्मक आधार स्थापित करने में विफल रहे हैं। अपने फैसले में बेल्जियम के सर्वोच्च न्यायालय ने एंटवर्प कोर्ट ऑफ अपील के अभियोग कक्ष के 17 अक्टूबर, 2025 के फैसले को बरकरार रखा और निष्कर्ष निकाला कि प्रत्यर्पण की कार्यवाही घरेलू कानून के साथ-साथ यूरोपीय मानवाधिकार मानकों का पूरी तरह से अनुपालन करती है।

इसे भी पढ़ें: Delhi High Court ने ऑटो-टैक्सी किराया अधिसूचना पर अमल को लेकर सरकार से मांगा जवाब

सभी कानूनी औपचारिकताओं का विधिवत पालन किए जाने पर, कोर्ट ऑफ कैसेशन ने अपील खारिज कर दी और चोकसी को 104.01 यूरो का खर्च वहन करने का निर्देश दिया। चोकसी और उनके भतीजे नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक के खिलाफ लगभग 2 अरब डॉलर की धोखाधड़ी करने का आरोप है। केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय ने भारत में उनके खिलाफ कई आरोपपत्र दायर किए हैं, और इस मामले से संबंधित कई गैर-जमानती वारंट लंबित हैं।

 

प्रमुख खबरें

फ्रांस में निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान- अब मेट्रो सिटीज तक सीमित नहीं ग्रोथ, देश के 500 शहर बनेंगे नए Economic Hub

Ketan Agarwal Murder: शादी के लिए आधार कार्ड क्यों मांग रही थी Siya Goyal? Chat ने खोले कई राज़

खामेनेई के जनाजे के वक्त Donald Trump ने लगाया Iran के जख्मों पर नमक-मिर्च! दुश्मन देश को सरेआम किया जलील

Reasons Of Low Energy: हर समय Low Energy और थकान? नजरअंदाज न करें ये 5 खतरनाक संकेत