By अभिनय आकाश | Jul 09, 2025
केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना के लाभार्थियों के लिए योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अपना आधार नंबर देना या आवेदन करने का प्रमाण देना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आधार न होने या प्रमाणीकरण में विफलता के कारण किसी भी पात्र बच्चे को लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। एक राजपत्र अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा कि योजना के तहत नकद लाभ प्राप्त करने के लिए आधार प्रमाणीकरण आवश्यक है, जिसमें परिवहन भत्ता, भोजन और आवास, परिवहन और नियुक्ति के बाद सहायता शामिल है।
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी पात्र व्यक्ति के पास आधार संख्या नहीं है, तो उसे नामांकन के लिए आवेदन करना होगा। बच्चों के लिए, ऐसा आवेदन माता-पिता या कानूनी अभिभावक की सहमति से किया जाना चाहिए। जब तक आधार कार्ड नहीं बन जाता, लाभार्थी जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल रिकॉर्ड या कानूनी गोद लेने या संरक्षकता के कागजात सहित निर्दिष्ट वैकल्पिक दस्तावेजों का उपयोग करके अपनी पहचान स्थापित कर सकते हैं।