West Bengal में Voter List से नाम हटने पर भी नहीं रुकनी चाहिए सुविधाएं, Supreme Court ने ECI को भेजा नोटिस

By अभिनय आकाश | Jul 17, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग (ECI), पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और राज्य सरकार से 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) प्रक्रिया के तहत अपील की प्रक्रिया से जुड़ी चिंताओं पर जवाब मांगा। इन चिंताओं में लगभग 34 लाख लंबित अपीलों का भविष्य और उन लोगों को कल्याणकारी लाभ न मिलने का आरोप शामिल है जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की SIR कमेटी के चेयरमैन प्रसेनजीत बोस की ओर से दायर जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किए। याचिका में ट्रिब्यूनल के सामने अपील की प्रक्रिया को बेहतर बनाने, ज़रूरी डेटा का खुलासा करने, ट्रिब्यूनल द्वारा अपनाई जा रही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) को पब्लिश करने और अपीलों के निपटारे के लिए एक समय-सीमा वाला सिस्टम बनाने के निर्देश देने की मांग की गई है।

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उन्होंने कहा 40 लाख से ज़्यादा अपीलें लंबित होने के कारण गंभीर चिंताएँ हैं। वकील ने ट्रिब्यूनल के कामकाज को लेकर व्यावहारिक चिंताएँ भी जताईं और कहा कि 19 ट्रिब्यूनल हैं, जिनमें से दो जजों ने इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने कहा कि कोई औपचारिक वेबसाइट नहीं है और ट्रिब्यूनल के आदेश अपलोड नहीं किए जा रहे हैं, जिससे गड़बड़ियाँ और देरी हो रही है। शंकरनारायणन ने कहा जिन लोगों के मामले लंबित हैं, वे दूसरे मामलों का हवाला मिसाल के तौर पर नहीं दे सकते। हमें नहीं पता कि वे किस SOP का पालन कर रहे हैं। चीफ़ जस्टिस ने बताया कि ट्रिब्यूनल कलकत्ता हाई कोर्ट की देखरेख में हैं, हालाँकि वे उसके प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं हैं, और हाई कोर्ट उनसे मदद कर रहा है।

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