By अभिनय आकाश | Jan 21, 2025
आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलात्कार और हत्या मामले में संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के सियालदह अदालत के फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार कलकत्ता उच्च न्यायालय चली गई। महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए खंडपीठ न्यायमूर्ति देबांगशु बसाक का रुख किया। मामला दर्ज करने की अनुमति दे दी गयी है।
उन्होंने बताया कि जुर्माना अदा न करने पर पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। धारा 103(1) के तहत, रॉय को 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, और जुर्माना न चुकाने पर पांच महीने की जेल की सजा सुनाई गई है।