पंजाब हाईकोर्ट से AAP को बड़ा झटका, लैंड पूलिंग नीति पर लगाई रोक

By अभिनय आकाश | Aug 07, 2025

अदालत ने पहले सवाल उठाया था कि क्या नीति में भूमिहीन मज़दूरों के पुनर्वास के प्रावधान शामिल हैं और क्या अधिसूचना जारी करने से पहले सामाजिक प्रभाव आकलन किया गया था। गिल की याचिका में राज्य की 24 जून की अधिसूचना और पूरी नीति को रद्द करने की माँग की गई थी। याचिका में इसे "रंग-बिरंगा कानून" बताया गया था जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। याचिका में आगे तर्क दिया गया था कि पंजाब क्षेत्रीय एवं नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1995 ही एकमात्र वैध ढाँचा है जिसके तहत ऐसी नीति तैयार की जा सकती है। याचिका में कहा गया है कि 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत इस नीति को चुनौती देने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था मौजूद नहीं है, जिससे प्रभावित व्यक्तियों के पास शिकायत का कोई रास्ता नहीं बचता। 

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आलोचनाओं के बावजूद, आप सरकार ने इस नीति को किसान-हितैषी बताते हुए इसका बचाव किया है और कहा है कि किसी भी ज़मीन का जबरन अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। इस नीति के अनुसार, ज़मीन मालिकों को पूल की गई प्रत्येक एकड़ ज़मीन के बदले में 1,000 वर्ग गज आवासीय ज़मीन और विकसित क्षेत्रों में 200 वर्ग गज व्यावसायिक ज़मीन मिलेगी।

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