JNU के पूर्व छात्र उमर खाल‍िद को बड़ा झटका, अदालत ने खारिज की जमानत याचिका

By अभिनय आकाश | May 28, 2024

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े बड़े साजिश मामले में पूर्व जेएनयू छात्र नेता उमर खालिद की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। उमर खालिद यूएपीए मामले में सितंबर 2020 से जेल में हैं। खालिद ने मामले में देरी और अन्य आरोपियों के साथ समानता के आधार पर नियमित जमानत की मांग की थी। विशेष न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने 13 मई को उनकी जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इसे भी पढ़ें: बच्चों के अस्पताल में आग के बाद एक्शन में AAP सरकार, दिल्ली के सभी अस्पतालों में हो फायर ऑडिट

दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद पर 2020 में 23 स्थानों पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाने का आरोप लगाया है, जिसके कारण कथित तौर पर दंगे हुए। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस लेने के बाद उमर खालिद ने स्थानीय अदालत का रुख किया था। क्या संदेश साझा करना एक आपराधिक या आतंकवादी कृत्य है? विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) ने आरोप लगाया था कि उमर खालिद कुछ लिंक साझा करके एक साजिश के तहत अपनी कहानी को बढ़ा रहा था।

प्रमुख खबरें

Russia-Ukraine War: यूक्रेन के भीषण Drone Attack से दहला रूस, 8 लोगों की मौत और जवाबी Air Strikes तेज

South Korea में भीषण गर्मी का प्रहार, 42.5°C के बीच Emergency Warning जारी, PM Han Duck-soo ने दिए कड़े निर्देश

Yan Diomande के लिए Real Madrid का इंतज़ार बढ़ा, Agent Dispute की वजह से खटाई में पड़ी 100 Million Pound की डील

FIFA President Gianni Infantino ने पद बचाने के लिए US Administration से मांगी मदद, Marco Rubio से गुप्त चर्चा