Supreme Court से ममता बनर्जी को बड़ा झटका, भतीजे अभिषेक को नहीं मिली राहत, जारी रहेगी CBI-ED की पूछताछ

By अंकित सिंह | Aug 21, 2023

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें भर्ती अनियमितता मामले में सीबीआई और ईडी पूछताछ के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता अभिषेक बनर्जी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया गया था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि वह इस स्तर पर याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। पीठ ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार उचित राहत के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती है। 

इसे भी पढ़ें: Yes Milord: महिलाओं के हक में SC की शानदार पहल, अनुच्छेद 370 परमानेंट या हटाने का फैसला वैध? कोर्ट में इस हफ्ते क्या कुछ हुआ

सुप्रीम कोर्ट का फैसला पश्चिम बंगाल सरकार और बनर्जी के लिए झटका है। इससे मामले में बनर्जी से पूछताछ करने के लिए सीबीआई और ईडी का रास्ता साफ होने की संभावना है। इस मामले का पश्चिम बंगाल में राजनीतिक असर पड़ने की संभावना है। टीएमसी भ्रष्टाचार के कई आरोपों का सामना कर रही है और बनर्जी के खिलाफ मामले को पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।

प्रमुख खबरें

NDRF की नई टीमें तैनात करने का लंबित प्रस्ताव जल्द मंजूर करे सरकार: संसदीय समिति

Atiq Ahmed के बेटों को Allahabad High Court से मिली पेरोल, अबान के जनाजे में होंगे शामिल

Meta टीम से सरकार ने Deepfake और AI कंटेंट पर ठोस कदम उठाने की रिपोर्ट मांगी

Chhattisgarh के Rajnandgaon में EMC 2.0 को केंद्र से मंजूरी, ₹3000 करोड़ का होगा निवेश