ओबीसी आरक्षण को लेकर शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, कोर्ट में सरकार का पक्ष रखेंगे के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री को किया है चयनित

By सुयश भट्ट | Aug 12, 2021

भोपाल। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रदेश के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के लिए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और तुषार मेहता पैरवी करेंगे। 

दरसअल पिछड़ा वर्ग को 27 % आरक्षण के मुद्दे पर विधानसभा सत्र से पहले सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस वर्ग के नेताओं के साथ अहम बैठक हो चुकी है। उसमें बीजेपी के पिछड़ा वर्ग के मंत्री, विधायक, सांसद और पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारी शामिल हुए थे। सीएम हाउस में हुई बैठक में प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव भी मौजूद थे।

आपको बता दें कि मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि इसका फैसला बैठक में लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश के ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण दिलाने के लिए रविशंकर प्रसाद और तुषार मेहता मध्यप्रदेश हईकोर्ट में सरकार का पक्ष रखेंगे। और इस मुद्दे को लेकर सरकार कोर्ट से अपील करेगी। इसके साथ साथ अंतिम हियरिंग मानकर कोर्ट अपना जल्द फैसला सुनाए। भूपेंद्र सिंह में कहा कि जनता को हम बताएंगे कि कांग्रेस ने ओबीसी वर्ग को धोखा दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया हैं।

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प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी 50 फीसदी होने का हवाला देते हुए ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने की याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई थी। कांग्रेस ने अपने 15 महीने के कार्यकाल में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया था। वहीं ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने पर आरक्षण का कुल कोटा 50 फीसदी से भी अधिक हो रहा है।

इसे लेकर हाईकोर्ट में अलग-अलग पक्षों ने याचिकाएं भी लगाई है। जिस पर हाईकोर्ट की सुनवाई जारी है। रिजर्वेशन के फैसले की वजह से भर्ती प्रक्रियों में भी परेशानी हो रही थी जिसे देखते हुए हाईकोर्ट ने सुनवाई की है जहां ओबीसी वर्ग की भर्ती प्रक्रिया अभी 14% आरक्षण के अनुसार होगी।

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मंगलवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले को लेकर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के संबंध में सरकार के आदेश पर रोक बरकरार रखी है। 1 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी।

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