Ajit Pawar Benami Property Case | बेनामी संपत्ति मामले में अजित पवार को बड़ी राहत, आयकर विभाग द्वारा 1,000 करोड़ की जब्त संपत्ति रिलीज

By रेनू तिवारी | Dec 07, 2024

महाराष्ट्र: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को बड़ी राहत देते हुए आयकर (आईटी) विभाग ने 2021 में जब्त की गई 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां जब्त की हैं। यह कदम बेनामी संपत्ति लेनदेन रोकथाम अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा उन पर और उनके परिवार पर बेनामी संपत्ति के स्वामित्व के आरोपों को खारिज करने के बाद उठाया गया है।

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यह फैसला अजित पवार द्वारा उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद आया है, जब देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शिवसेना के एकनाथ शिंदे के साथ अजित पवार ने शपथ ली थी। इस मामले में सतारा में एक चीनी मिल, दिल्ली में एक फ्लैट और गोवा में एक रिसॉर्ट सहित कई संपत्तियां जब्त की गई थीं।

हालांकि, न्यायाधिकरण ने पर्याप्त सबूतों की कमी का हवाला देते हुए आरोपों को खारिज कर दिया। यह कहते हुए कि संपत्तियों का भुगतान वैध वित्तीय मार्गों का उपयोग करके किया गया था, इसने कहा कि आयकर विभाग बेनामी संपत्तियों और पवार परिवार के बीच कोई संबंध स्थापित करने में विफल रहा है।

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न्यायाधिकरण ने कहा, "इस बात के कोई सबूत नहीं हैं कि अजित पवार या उनके परिवार ने बेनामी संपत्तियां हासिल करने के लिए धन हस्तांतरित किया, ऐसा नहीं है कि अजित पवार, सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार ने बेनामी संपत्तियां हासिल करने के लिए धन हस्तांतरित किया।" स्पार्कलिंग सॉइल, गुरु कमोडिटीज, फायर पावर एग्री फार्म और निबोध ट्रेडिंग कंपनी से संबंधित संपत्तियां जब्त की गईं।

अजित पवार और उनके परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता प्रशांत पाटिल ने कहा कि आरोपों का कोई कानूनी आधार नहीं है और परिवार ने कुछ भी गलत नहीं किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन संपत्तियों को हासिल करने के लिए लेन-देन बैंकिंग प्रणाली सहित वैध चैनलों के माध्यम से किया गया था, उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड में कोई अनियमितता नहीं थी।

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