By अभिनय आकाश | Feb 02, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति के मामले में जमानत दे दी। कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि वे पिछले सात महीनों से हिरासत में हैं। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देते हुए मजीठिया की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें हाई कोर्ट ने पहले उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में मजीठिया की हिरासत की अवधि को ध्यान में रखा। पंजाब के पूर्व मंत्री को पिछले साल 25 जून को पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक लगभग 540 करोड़ रुपये की संपत्ति जमा करने के आरोपों के संबंध में गिरफ्तार किया था।
बिक्रम सिंह मजीठिया शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने मजीठा से पंजाब के विधायक के रूप में कार्य किया (2007-2022)। उन्होंने पंजाब सरकार में राजस्व, पर्यावरण, जल आपूर्ति और जनसंपर्क सहित कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। मजीठिया, एसएडी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल के बहनोई और बठिंडा की सांसद हरसिमरत कौर बादल के भाई हैं।