Delhi के Majnu Ka Tila में पाकिस्तानी हिंदुओं पर नहीं चलेगा बुलडोजर, Supreme Court ने लगाई रोक।

By अभिनय आकाश | Feb 02, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान से पलायन कर रहे अनुसूचित जाति के हिंदुओं की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें केवल भारतीय नागरिकता देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराया जाए। ये टिप्पणियां दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में सिग्नेचर ब्रिज के पास रह रहे इन परिवारों के संभावित विस्थापन से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान की गईं। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि नागरिकता मिलने के बावजूद, निवासियों को अभी भी क्षेत्र से बेदखल किए जाने का खतरा बना हुआ है।

इसे भी पढ़ें: सोनम वांगचुक Ladakh को बनाना चाहते हैं Nepal? Supreme Court में सरकार का सनसनीखेज दावा

अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि नागरिकता के साथ-साथ पर्याप्त पुनर्वास और आवास के उपाय भी होने चाहिए ताकि ये समुदाय गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। अदालत ने सरकार को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, साथ ही इस बीच किसी भी प्रकार के बेदखली अभियान या विकास परियोजनाओं पर रोक लगा दी, जिससे परिवारों का विस्थापन हो सकता है। यह अंतरिम सुरक्षा लगभग 250 परिवारों को कवर करती है, जिससे 1,000 से अधिक लोग प्रभावित होते हैं, जो वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं और अब अपने आवास और पुनर्वास के संबंध में अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं।

All the updates here:

प्रमुख खबरें

भव्य हिंदू परिचय सम्मेलन 8 फरवरी को जसोला विहार नई दिल्ली में

Budget के झटके से उबरा Share Market, निवेशकों की वापसी से Sensex 900 अंक मजबूत

Fashion Trend: अपने Wardrobe में शामिल करें ये Neon Heels, मिलेगा ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक

Valentines पर Ex से लेना है बदला? Poland का Zoo लाया है अनोखा Cockroach ऑफर