Delhi के Majnu Ka Tila में पाकिस्तानी हिंदुओं पर नहीं चलेगा बुलडोजर, Supreme Court ने लगाई रोक।

By अभिनय आकाश | Feb 02, 2026

सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान से पलायन कर रहे अनुसूचित जाति के हिंदुओं की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें केवल भारतीय नागरिकता देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराया जाए। ये टिप्पणियां दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में सिग्नेचर ब्रिज के पास रह रहे इन परिवारों के संभावित विस्थापन से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान की गईं। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि नागरिकता मिलने के बावजूद, निवासियों को अभी भी क्षेत्र से बेदखल किए जाने का खतरा बना हुआ है।

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