तबलीगी जमात से जुड़े 70 लोगों को बड़ी राहत, HC ने खारिज किए कोविड के दौरान दर्ज सभी मामले

By अभिनय आकाश | Jul 17, 2025

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को 70 भारतीय नागरिकों के खिलाफ दर्ज 16 मामलों को रद्द कर दिया, जिन पर 2020 में कोविड-19 प्रकोप के दौरान अपने घरों या मस्जिदों में तब्लीगी जमात के उपस्थित लोगों को आश्रय देने का आरोप था। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपपत्र रद्द किए जाते हैं।" फैसले की विस्तृत प्रति का इंतज़ार है। दिल्ली पुलिस ने शुरू में भारतीय नागरिकों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए थे, जिनमें आपराधिक षड्यंत्र, महामारी रोग अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और विदेशी अधिनियम शामिल थे।

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दिल्ली पुलिस ने याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा था कि आरोपियों ने न केवल दिल्ली सरकार द्वारा जारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया है, बल्कि बीमारी के प्रसार में भी योगदान दिया है।

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