By अभिनय आकाश | Apr 08, 2025
ममता बनर्जी की अगुआई वाली पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्य शिक्षा विभाग द्वारा 2022 में अतिरिक्त शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों के सृजन की सीबीआई जांच के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश को खारिज कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि सीबीआई जांच का आदेश देकर उच्च न्यायालय उचित नहीं था। अदालत ने कहा कि अतिरिक्त पदों का सृजन परामर्श के बाद और राज्यपाल की मंजूरी से किया गया था और न्यायिक हस्तक्षेप के लिए कोई प्रथम दृष्टया आधार नहीं था।
बंगाल सरकार के 19 मई, 2022 के आदेश ने इन पदों को बनाया था - जिसमें सहायक शिक्षक, शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा प्रशिक्षक और गैर-शिक्षण कर्मचारी शामिल थे - अदालत के हस्तक्षेप के बाद नियुक्तियों को रद्द करने के बाद प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए।