By अभिनय आकाश | Aug 30, 2024
दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को अन्नाद्रमुक के "दो पत्तियां" चुनाव चिन्ह से संबंधित रिश्वत मामले में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर को जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने उन्हें 5 लाख रुपये के निजी मुचलके पर राहत दी। चंद्रशेखर पर अन्नाद्रमुक नेता टी टी वी दिनाकरन के लिए बिचौलिए के रूप में काम करने और वी के शशिकला के नेतृत्व वाले गुट के लिए पार्टी के दो पत्तों वाले चुनाव चिह्न को सुरक्षित करने के लिए चुनाव आयोग के एक अधिकारी को रिश्वत देने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है। हालाँकि, चन्द्रशेखर अपने खिलाफ दर्ज अन्य लंबित मामलों में जेल में ही रहेंगे।
सुकेश की ओर से पेश होते हुए, वकील अनंत मलिक ने तर्क दिया कि आरोपी को 15.04.2017 को पकड़े जाने के बाद वर्तमान कार्यवाही में 7 साल 4 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया है, जबकि दिनांक 17.11.2018 के आदेश के तहत उस पर जिन अपराधों का आरोप लगाया गया है, वे इस प्रकार हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 8, आईपीसी की धारा 120-बी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 8 के साथ पढ़ें, आईपीसी की धारा 170/201/419/420/468/471/474 और इनमें से किसी भी अपराध के लिए सजा का प्रावधान नहीं है 7 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए।