By अंकित सिंह | Mar 06, 2023
दिल्ली हाईकोर्ट से भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने शाहनवाज हुसैन और उनके भाई के खिलाफ दुष्कर्म मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। अपने आप में यह खबर भाजपा नेता के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। शाहनवाज ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में नए सिरे से फैसले देने के लिए इसे वापस अदालत भेज दिया है। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने कहा कि निचली अदालत को, प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार करने वाले मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को खारिज करने से पहले संदिग्ध आरोपियों को अपना पक्ष रखने का अवसर देना चाहिए था।
मौजूदा मामले में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि शाहबाज़ हुसैन ने उसके साथ बलात्कार किया था और उससे मामले को उजागर न करने को कहा था। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि यद्यपि शाहबाज़ हुसैन ने उससे शादी करने का वादा किया था, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वह पहले से ही शादीशुदा हैं। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता पर ‘‘गोमांस खाने और अपना धर्म बदलने एवं इस्लाम अपनाने के लिए भी दबाव डाला गया था।’’ शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उसका हुसैन के साथ निकाह हो गया था, लेकिन बाद में भाजपा नेता तीन बार तलाक बोलकर मौके से भाग गये थे। शिकायतकर्ता का यह भी दावा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने अपने भाई शाहबाज के साथ साजिश रची थी।