अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल अंतरिम जमानत देने से किया इनकार, CBI को भी नोटिस

By अंकित सिंह | Aug 14, 2024

आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से तत्काल अंतरिम जमानत नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल के लिए यह एक बड़ा झटका है। उच्चतम न्यायालय ने आबकारी नीति में कथित घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर उनकी याचिका पर कहा कि हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने आबकारी नीति में कथित घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तारीख तय की।

 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को पांच अगस्त को बरकरार रखा था और कहा था कि सीबीआई के कृत्यों में कोई दुर्भावना नहीं है, जिसने दिखाया है कि आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख कैसे उन गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने का साहस जुटा सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल ने आबकारी नीति तैयार करने और इसके क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया था जिसके बाद 2022 में इस नीति को रद्द कर दिया गया था। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, आबकारी नीति में संशोधन करते समय अनियमितताएं की गयीं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाए गए।

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