उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट, निर्वाचक मंडल की फाइनल लिस्ट तैयार

By अंकित सिंह | Jul 31, 2025

भारत के चुनाव आयोग ने गुरुवार को कहा कि वह जल्द ही उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करेगा। चुनाव आयोग ने कहा कि उसने 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।

 

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संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के नियम 40 के अनुपालन में, चुनाव आयोग को इस निर्वाचक मंडल के सदस्यों की एक अद्यतन सूची, उनके नवीनतम पते सहित, तैयार करने और बनाए रखने का दायित्व है। तदनुसार, आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव, 2025 के लिए निर्वाचक मंडल की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। इन सदस्यों को उनके संबंधित सदनों के राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर वर्णानुक्रम में व्यवस्थित, एक सतत क्रम में सूचीबद्ध किया गया है। निर्वाचक मंडल की सूची अधिसूचना की तिथि से, जिसकी घोषणा जल्द ही होने की संभावना है, भारत निर्वाचन आयोग में स्थापित एक काउंटर पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगी।


यह घोषणा जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद हुई है, जिससे उनके उत्तराधिकारी के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। 74 वर्षीय धनखड़ ने अगस्त 2022 में पदभार ग्रहण किया था और उनका कार्यकाल 2027 तक था। धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद राज्यसभा में सरकार के लिए एक दिन का चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा को हटाने के लिए विपक्ष द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव का नोटिस उन्हें सौंपा गया और उन्होंने सदन में इसका उल्लेख किया।

 

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उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है?

संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 और उपराष्ट्रपति (निर्वाचन) नियम, 1974 के अनुसार, धनखड़ के इस्तीफे के 60 दिनों के भीतर और 19 सितंबर 2025 से पहले औपचारिक चुनाव होना आवश्यक है। निर्वाचक मंडल या निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं—निर्वाचित और मनोनीत—जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से चुने जाते हैं। सांसद गुप्त मतदान के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत डालेंगे।

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