By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 18, 2022
बिहार सरकार ने सोमवार को पटना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर इस महीने की शुरुआत में पारित उस आदेश की समीक्षा करने का अनुरोध किया, जिसमें नगर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के लिए आरक्षण को अवैध घोषित किया गया था। राज्य के महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया कि याचिका को 19 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘हमने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के मामले में एक समीक्षा याचिका दायर की है। इस पर बुधवार को सुनवाई होगी।’’
इस बीच, पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर नगर निकाय चुनाव को लटकाने की रणनीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा, ‘‘राज्य सरकार कल तक उच्चतम न्यायालय में आदेश को चुनौती देने की बात कर रही थी। उच्च न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर करने का यह अचानक फैसला क्यों। उच्च न्यायालय ने पहले ही इस मुद्दे पर अपने विचार स्पष्ट कर दिए हैं।