कर्नाटक में दौड़ेगी बाइक टैक्सी! हाई कोर्ट ने राज्य सरकार का प्रतिबंध हटाया, ओला-उबर और रैपिडो को बड़ी राहत

By रेनू तिवारी | Jan 23, 2026

कर्नाटक में बाइक टैक्सी सेवाओं के संचालन को लेकर चल रहा लंबा कानूनी विवाद शुक्रवार को समाप्त हो गया। कर्नाटक हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने राज्य में बाइक टैक्सी सेवाओं पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। यह फैसला सिद्धारमैया सरकार और पूर्व में एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए उस आदेश के लिए एक बड़ा झटका है, जिसने प्रतिबंध को बरकरार रखा था।

चीफ जस्टिस विभू बखरू और जस्टिस सीएम जोशी की अध्यक्षता वाली एक डिवीज़न बेंच ने ओला, उबर और रैपिडो सहित एग्रीगेटर्स द्वारा दायर अपीलों को मंज़ूरी दी, और फैसला सुनाया कि कानूनी अनुमतियों के अधीन बाइक का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट वाहनों के रूप में किया जा सकता है। कोर्ट ने अप्रैल 2025 के बैन के आदेश को खारिज कर दिया और बाइक मालिकों और एग्रीगेटर्स को लाइसेंस के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया, और सरकार को मौजूदा कानूनों के अनुसार परमिट जारी करने का निर्देश दिया।

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कोर्ट ने कहा कि हालांकि राज्य आवेदनों के सभी प्रासंगिक पहलुओं की जांच कर सकता है, लेकिन वह सिर्फ इसलिए टैक्सी रजिस्ट्रेशन से इनकार नहीं कर सकता क्योंकि वाहन एक मोटरसाइकिल है।

आदेश में कहा गया है, "टैक्सी मालिकों को मोटरसाइकिलों को ट्रांसपोर्ट वाहनों या कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के रूप में रजिस्टर करने के लिए आवेदन करने की अनुमति है, और राज्य को कानून के अनुसार इन आवेदनों पर विचार करना चाहिए। एग्रीगेटर्स भी नए आवेदन जमा करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिन पर कोर्ट की टिप्पणियों के बाद कार्रवाई की जानी चाहिए।"

 

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बाइक टैक्सी सेवाओं पर राज्य का पूरी तरह से बैन पिछले साल जून में लागू हुआ था।

कर्नाटक सरकार ने हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद बैन लागू किया था, जिसने पहले के एक सरकारी आदेश को सही ठहराया था, जिसमें रैपिडो, ओला और उबर मोटो जैसे प्लेटफॉर्म को अवैध घोषित किया गया था, जिसमें एक स्पष्ट नियामक ढांचे की कमी का हवाला दिया गया था।

उस समय, एग्रीगेटर्स ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से अपील की थी, और बैन को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप का आग्रह किया था, चेतावनी दी थी कि इससे लाखों लोगों की आजीविका खतरे में पड़ जाएगी और लाखों लोगों के लिए सस्ती दैनिक यात्रा बाधित होगी।

हालांकि, दो महीने बाद, बाइक टैक्सी ऑपरेटर रैपिडो ने अगस्त 2025 में कोर्ट की मंज़ूरी के बिना सेवाएं फिर से शुरू कर दीं, जिससे कर्नाटक राज्य प्राइवेट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने एक औपचारिक शिकायत दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि कंपनी की कार्रवाई कोर्ट की अवमानना ​​के बराबर है।

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