By अनुराग गुप्ता | Feb 24, 2022
मोहाली। शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए ड्रग्स से जुड़े एक मामले में मोहाली की एक अदालत में आत्मसमर्पण किया। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पंजाब पुलिस को बिक्रम सिंह मजीठिया को ड्रग्स से जुड़े एक मामले में 23 फरवरी तक गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया था ताकि वह विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार कर सकें।
8 मार्च तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे मजीठिया
आपको बता दें कि शिअद नेता और पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को मोहाली के एक अदालत ने 8 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। उन्होंने गुरुवार को अदालत में आत्मसमर्पण किया और जमानत के लिए आवेदन भी किया था। लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है।
शिअद नेता के खिलाफ पिछले साल 20 दिसंबर को स्वापक औषधि एवं मन-प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद मजीठिया ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। आपको बता दें कि शिअद नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने अमृतसर पूर्व से कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़ा था।