बिलकिस बानो मामला: 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका, 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

By अभिनय आकाश | Oct 18, 2022

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में ग्यारह दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर गुजरात सरकार द्वारा दायर की गई प्रतिक्रिया बहुत भारी है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने  सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को गुजरात सरकार द्वारा हलफनामे पर जवाब दाखिल करने का समय भी दिया है। कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि ये एक बहुत बड़ा जवाब है। एक जवाब में इतने सारे फैसले। तथ्यात्मक बयान कहां है, दिमाग का उपयोग कहां है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया कि इसे टाला जा सकता था, मैं सहमत हूं।

इसे भी पढ़ें: कोर्ट का कहना है कि सरकार जीएसटी के बाद उत्पाद शुल्क में छूट जारी रखने के लिए बाध्य नहीं है

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को गुजरात सरकार द्वारा हलफनामे पर जवाब दाखिल करने का समय भी दिया है। अपने जवाबी हलफनामे में गुजरात सरकार ने कहा कि उसने 1992 की छूट नीति के अनुसार मामले के सभी ग्यारह दोषियों को रिहा करने का फैसला किया क्योंकि उन्होंने जेल में 14 साल से अधिक समय पूरा किया और उनका व्यवहार अच्छा पाया गया। 

प्रमुख खबरें

Wayanad में भयंकर Landslide: मौत का आंकड़ा 7 पहुंचा, लापता वर्कर के लिए जारी तलाशी अभियान

भारत-चीन पर चुनचुन कर हमले? ईरान में अमेरिका कौन सा खेल खेलने लगा है?

Jitu Patwari के भाई ड्रग्स विवाद में फंसे, कांग्रेस का दावा - BJP कर रही दबाव की राजनीति

Ram Mandir में अब कौन देगा VIP दर्शन पास? चंपत राय और अनिल मिश्रा की सिस्टम ID हुई Deactivated