By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 03, 2019
नयी दिल्ली। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को कहा कि फौरी तीन तलाक की प्रथा पर पाबंदी लगाने के लिए सरकार संसद में फिर से विधेयक लाएगी। पिछले महीने 16 वीं लोकसभा के भंग होने के साथ फौरी तीन तलाक पर पाबंदी लगाने वाले विवादित विधेयक की मियाद समाप्त हो गई क्योंकि यह संसद में पारित नहीं हुआ और राज्यसभा में लंबित रह गया। राज्यसभा में पेश किया गया और लंबित विधेयक लोकसभा के भंग होने के साथ समाप्त नहीं होता। हालांकि, लोकसभा से पारित और राज्यसभा में लंबित विधेयक की मियाद समाप्त हो जाती है।
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पिछले साल 31 मई को विधि आयोग ने मुद्दे पर संपूर्ण रिपोर्ट जारी करने की बजाए जारी परामर्श पत्र में कहा था कि इस समय समान नागरिक संहिता की ‘न तो जरूरत है और ना ही वांछित’ है। आयोग ने विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता तथा महिलाओं और पुरुषों की विवाह योग्य आयु से संबंधित कानूनों में बदलाव के सुझाव दिए थे। मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक में फौरी तीन तलाक (तलाक ए बिद्दत) की प्रथा को दंडनीय अपराध बनाया गया था। विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया था।