Birth and Death Registration कानून 1 अक्टूबर से होगा लागू, देरी पर कड़े होंगे नियम

By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Sep 17, 2026

जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में देरी से जुड़े नियमों को सख्त बनाने वाले नये कानून के प्रावधान एक अक्टूबर से लागू होंगे। भारत के महापंजीयक मृत्युंजय कुमार नारायण ने बुधवार को यह जानकारी दी। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 को हाल में संसद के दोनों सदनों ने पारित किया था।

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