1 अप्रैल से मिनरल वॉटर बेचने वाली कंपनियों के लिए अनिवार्य होगा BIS सर्टिफिकेट

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 27, 2021

नयी दिल्ली। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने पैकेटबंद पानी और मिनरल वॉटर विनिर्माताओं के लिए लाइसेंस हासिल करने या पंजीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का प्रमाणन अनिवार्य कर दिया है। सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्तों को भेजे पत्र में एफएसएसएआई ने यह निर्देश दिया है। यह निर्देश एक अप्रैल, 2021 से लागू होगा।

प्रमुख खबरें

Punjab में AAP सरकार का बड़ा कदम, 10 हजार Drug Addicts को सज़ा नहीं, मिला नई ज़िंदगी का मौका

एक और थप्पड़... Abhishek Kumar की Viral Post का सच आया सामने

अवैध इमारतों पर SC का चाबुक, MCD अफसरों से पूछा- सिर्फ Builder क्यों, अपने अधिकारियों पर क्या एक्शन?

Uttarakhand CM Pushkar Dhami ने कैसे बदली देवभूमि की तस्वीर, कानून से इंफ्रा तक बड़ा बदलाव