By अभिनय आकाश | Jun 30, 2026
हैदराबाद में सांसदों/विधायकों के लिए बनी एक स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को BJP विधायक टी. राजा सिंह को 2022 के एक मामले में बरी कर दिया। यह मामला धार्मिक भावनाओं पर कथित टिप्पणियों से जुड़ी IPC की अलग-अलग धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। यह मामला IPC की धाराओं 153A(a)(b), 295A, 504, 505(2) और 506 के तहत दर्ज किया गया था। एएनआई से बात करते हुए सिंह ने कहा कि उन्हें धार्मिक भावनाओं पर कथित टिप्पणियों से जुड़े 2022 के मामले में सांसदों/विधायकों के लिए बनी स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि राजनीतिक दलों के दबाव में उन पर झूठे मामले दर्ज किए गए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है और वे दूसरे लंबित मामलों में भी बरी हो जाएंगे।
वकील करुणासागर ने कहा कि मंगलहाट पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज 2022 के मामले में गवाहों और सबूतों की जांच के बाद कोर्ट को आगे बढ़ने का कोई आधार नहीं मिला। करुणासागर ने कहा कि आज स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने MLA राजा सिंह को 2022 के उस मामले से बरी कर दिया है, जो मंगलहाट पुलिस स्टेशन में पैगंबर मोहम्मद के जीवन पर कथित टिप्पणी करने के आरोप में दर्ज किया गया था। मामले के शिकायतकर्ता ने खुद माना है कि जिन आयतों का ज़िक्र किया गया था, वे इस्लामिक साहित्य से जुड़ी थीं... सभी गवाहों और सबूतों को देखने के बाद कोर्ट ने माना कि MLA राजा सिंह के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है और उन्हें बरी कर दिया।