Maharashtra Elections | बीएमसी कमिश्नर का ऐलान, महाराष्ट्र में मतदान वाले दिन 20 नवंबर को मुंबई के सभी दफ्तरों में पेड लीव होगी

By रेनू तिवारी | Nov 07, 2024

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024: बृहन्मुंबई सीमा में प्रतिष्ठानों, व्यवसायों और अन्य कार्यस्थलों पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में मतदान के लिए 20 नवंबर को सवेतन छुट्टी दी जाएगी। बृहन्मुंबई नगर आयुक्त भूषण गगरानी ने कहा कि इस निर्देश का कोई भी उल्लंघन करने पर नियोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, न कि कर्मचारियों के खिलाफ। जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों को वेतन कटौती के रूप में किसी भी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा और इसके बजाय चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार नियोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इसे भी पढ़ें: गुप्तांगों से खून बह रहा था, महिला के शरीर पर नहीं थे कपड़े... राजघाट से पैदल सराय कालेखां पहुंची सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई लड़की

 

कर्मचारियों को वेतन कटौती नहीं होगी

इसमें कहा गया है “मतदान क्षेत्र में किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में लगे प्रत्येक व्यक्ति को, जहाँ चुनाव हो रहा है और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन यानी बुधवार, 20 नवंबर, 2024 को छुट्टी दी जाएगी। यह नियम सभी औद्योगिक समूहों, निगमों, कंपनियों और संस्थानों, औद्योगिक उपक्रमों या अन्य प्रतिष्ठानों आदि पर लागू होगा।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दिन होगी छुट्टी!

 जिला चुनाव अधिकारी और बृहन्मुंबई नगर आयुक्त भूषण गगरानी ने बुधवार (6 नवंबर) को जारी एक विज्ञप्ति में कहा कि नियोक्ताओं द्वारा इस निर्देश का उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

 

इसे भी पढ़ें: Maharashtra: उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने जारी किया घोषणापत्र, धारावी को लेकर किया गया बड़ा वादा

 

मताधिकार का सभी लोग करे प्रयोग

मुंबई उपनगरीय और मुंबई शहर के जिलों में सभी पात्र मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, गगरानी ने यहां मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलों को लागू किया है। रिलीज़ में कहा गया है कि नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में 20 नवंबर को मतदान के लिए छुट्टी देनी होगी और यह नियम सभी औद्योगिक क्षेत्रों, निगमों, कंपनियों और अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इस छुट्टी के कारण कोई वेतन कटौती न हो।

ऐसे मामलों में जहां असाधारण परिस्थितियों के कारण पूरे दिन की छुट्टी संभव नहीं है, जिला चुनाव अधिकारी से पूर्व अनुमोदन के साथ कम से कम चार घंटे की छुट्टी दी जा सकती है, यह कहा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135 (बी) के अनुसार, जिन कर्मचारियों की अनुपस्थिति से जनता या उनके प्रतिष्ठान को खतरा होगा, उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा।

प्रमुख खबरें

वैभव सूर्यवंशी ने किया बुमराह के खिलाफ अनोखा कारनामा, बड़े-बड़े स्टार खिलाड़ी भी नहीं कर पाए ऐसा

Puducherry Politics: कभी नगण्य थी मौजूदगी, अब Puducherry में Power Player बनी BJP, जानें कैसे बदली Politics

बॉलीवुड एक्ट्रेस ज़रीन खान पर टूटा दुखों का पहाड़, लंबी बीमारी के बाद माँ परवीन खान का निधन

Puducherry Assembly Election 2026: Raj Bhavan सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला, BJP, Congress और DMK में फंसा पेंच