बीएमडब्ल्यू दुर्घटना: दिल्ली की अदालत ने आरोपी महिला की जमानत याचिका मंजूर की

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Sep 27, 2025

राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामले की मुख्य आरोपी गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका शनिवार को मंजूर कर ली। कौर (38) कथित तौर पर उस बीएमडब्ल्यू कार को चला रही थीं जिसने वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी।

वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग में उप सचिव, नवजोत सिंह चौदह सितंबर की दोपहर दिल्ली छावनी मेट्रो स्टेशन के पास रिंग रोड पर हुई दुर्घटना में घायल हो गये थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। वह हरि नगर के रहने वाले थे। सिंह अपनी पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेककर घर लौट रहे थे।

मामले में बीएनएस की धाराओं 281 (तेज गति से गाड़ी चलाना), 125बी (दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना), 105 और 238 (साक्ष्य मिटाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

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