By अभिनय आकाश | Sep 27, 2024
बंबई हाई कोर्ट ने शीना बोरा हत्याकांड में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को विदेश जाने की अनुमति देने से संबंधित विशेष अदालत का आदेश रद्द किया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत के आदेश को पलट दिया है। सीबीआई अदालत के आदेश के तहत शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को दस दिनों के लिए स्पेन और यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करने की अनुमति दी गई थी। न्यायमूर्ति श्याम सी चांडक ने विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका के जवाब में यह फैसला सुनाया। एजेंसी ने तर्क दिया कि अगर मुखर्जी को भारत छोड़ने की अनुमति दी जाती है तो ब्रिटिश नागरिक मुखर्जी मुकदमे का सामना करने के लिए वापस नहीं आ सकते हैं।
उन्होंने दावा किया था कि स्पेन में अपनी संपत्ति के संबंध में अपनी वसीयत को अपडेट करने की आवश्यकता है जिसके लिए उन्हें खुद नोटरी के सामने उपस्थित होने की आवश्यकता है।