By अभिनय आकाश | Apr 22, 2026
बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को 2006 के मालेगांव धमाका मामले में आरोपी चार लोगों को बरी कर दिया और विशेष अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे। चीफ़ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस श्याम चंदक की बेंच ने आरोपी राजेंद्र चौधरी, धन सिंह, मनोहर राम सिंह नरवरिया और लोकेश शर्मा की अपीलें मंज़ूर कर लीं। विस्तृत आदेश अभी जारी नहीं किया गया है। इन चारों पर भारतीय दंड संहिता की अलग-अलग धाराओं के तहत, जिनमें हत्या और आपराधिक साज़िश शामिल हैं, और साथ ही सख़्त गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे। 8 सितंबर, 2006 को नासिक ज़िले के मालेगांव शहर में चार बम धमाके हुए थे; इनमें से तीन धमाके जुमे की नमाज़ के तुरंत बाद हमीदिया मस्जिद और बड़ा कब्रिस्तान परिसर के अंदर हुए थे, और एक धमाका मुशावरत चौक पर हुआ था। इन धमाकों में 31 लोगों की मौत हो गई थी और 312 अन्य घायल हो गए थे।