By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Jul 28, 2026
मुंबई, 28 जुलाई बंबई उच्च न्यायालय ने आगामी गणपति उत्सव के दौरान पर्यावरण अनुकूल मिट्टी की मूर्तियों का इस्तेमाल करने संबंधी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अपील पर महाराष्ट्र सरकार से रुख स्पष्ट करने को कहा है। न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति कमल खाता की पीठ ने प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) की मूर्तियों के इस्तेमाल के खिलाफ कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से सवाल किए और महाधिवक्ता मिलिंद साठे को सरकार का पक्ष स्पष्ट करने के लिए बुधवार तक का समय दिया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने 2020 में जारी दिशानिर्देश में पीओपी की मूर्तियों पर रोक लगा दी थी।
जनहित याचिकाओं में सीपीसीबी के दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करवाने का अनुरोध किया गया है। हालांकि, पीओपी की मूर्तियां बनाने वालों ने भी याचिकाएं दायर की हैं और दावा किया है कि इससे उनके कारोबार करने का मौलिक अधिकार प्रभावित होगा।