By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Aug 11, 2026
अमेजन रिटेल इंडिया के एक गोदाम के खिलाफ महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) की सख्त कार्रवाई पर उसे फटकार लगाने के कुछ दिनों बाद, बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को ई-कॉमर्स कंपनी को आदेश दिया कि वह भिवंडी स्थित अपने गोदाम से सभी ‘एक्सपायर’ (उपयोगअवधि पूरा कर चुके) हो चुके और खराब सामान को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने के लिए एजेंसी को सौंप दे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की पीठ ने एफडीए को यह भी निर्देश दिया कि वह एमेजॉन की उस याचिका के जवाब में 27 अगस्त तक अपना हलफनामा दाखिल करे, जिसमें कंपनी ने उसके गोदाम का लाइसेंस निलंबित किए जाने को चुनौती दी है। अमेजन रिटेल इंडिया ने बंबई उच्च न्यायालय का तब रुख किया जब एफडीए ने ठाणे जिले के भिवंडी स्थित उसके गोदाम के खिलाफ कथित तौर पर ‘एक्सपायर’ हो चुके खाद्य पदार्थों को नष्ट करने के बजाय खुदरा बाजार में भेजने के आरोप में कार्रवाई की।
इसके बाद संबंधित प्राधिकारी के पास एक अपील दायर की गई। हालांकि, एक जुलाई को अपील पर कार्रवाई लंबित ही थी कि एफडीए ने याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया और फिर उसका लाइसेंस रद्द कर दिया। शुक्रवार को उच्च न्यायालय ने एफडीए को फटकार लगाते हुए कहा कि अपनी नीति को जोर-शोर से लागू करते समय एजेंसी “तलवार से मच्छर मारने” की कोशिश कर रही थी, और उसे व्यवस्थित तरीके से काम करने की सलाह दी।