By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Aug 08, 2026
मुंबई, सात अगस्त बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ‘‘मच्छर को तलवार से मारने’’ की कोशिश कर रहा है। अदालत ने अमेजन रिटेल इंडिया के एक गोदाम के खिलाफ एजेंसी की सख्त कार्रवाई पर उसे फटकार लगाई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखाड की पीठ ने नियमों के उल्लंघन के खिलाफ एफडीए की कार्रवाई की तारीफ तो की, लेकिन पूछा कि क्या सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को बंद कराना ही इस स्थिति से निपटने का एक तरीका है।
इसके बाद अमेजन रिटेल इंडिया ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अदालत इस मामले में अगली सुनवाई 10 तारीख को करेगी। अमेजन के वकील वेंकटेश धोंड ने कहा कि एफडीए के अधिकारियों ने 24 जून को गोदाम का दौरा किया था और अगले ही दिन बिना कोई ‘सुधार नोटिस’ जारी किए उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया था।
पीठ ने कहा, ‘‘जब अपील लंबित है तो लाइसेंस रद्द करने का आदेश कैसे जारी किया जा सकता है? यह स्थापित कानून है कि अपील की अवधि के दौरान इस तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकती।’’ उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘इसलिए हमें आपको यह बताना होगा कि अपनी नीतियों को सख्ती से लागू करने के प्रयास में आप मच्छर मारने के लिए तलवार का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।’’ सरकारी वकील नेहा भिड़े ने एफडीए की ओर से हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा।