जन्मजात नागरिकता पर रोक वाले ट्रंप के आदेश पर ब्रेक, अमेरिकी कोर्ट ने क्या बड़ा फैसला दे दिया?

By अभिनय आकाश | Feb 20, 2025

अमेरिका की एक अपील अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को आव्रजन और अवैध सीमा पारगमन पर रिपब्लिकन की कठोर कार्रवाई के हिस्से के रूप में राष्ट्रव्यापी स्वत: जन्मसिद्ध नागरिकता में कटौती करने से रोकने वाले आदेश को बरकरार रखा। सैन फ्रांसिस्को स्थित 9वें यू.एस. सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने सिएटल में एक संघीय न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश को अवरुद्ध करने वाले राष्ट्रव्यापी निषेधाज्ञा पर रोक लगाने के लिए एक आपातकालीन आदेश के लिए ट्रम्प प्रशासन के अनुरोध को खारिज कर दिया। यह पहली बार था कि किसी अपीलीय अदालत ने जन्मजात नागरिकता पर ट्रम्प के कार्यकारी आदेश पर विचार किया था, जिसके भाग्य का फैसला अंततः अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जा सकता है। मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स और न्यू हैम्पशायर के न्यायाधीशों ने भी इसे रोक दिया है, और उनमें से दो मामलों में अपील पहले से ही चल रही है।

इसे भी पढ़ें: ‘एयर फोर्स वन’ के लिए पुराने विमानों को खरीदने पर विचार कर रहे ट्रंप

अमेरिकी सर्किट न्यायाधीश डेनिएल फॉरेस्ट, जिन्हें ट्रम्प ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान नियुक्त किया था, ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि तेजी से फैसले से न्यायाधीशों में जनता के विश्वास को कम करने का जोखिम होगा, जिन्हें "विचारधारा या राजनीतिक प्राथमिकता से अलग अपने फैसले लेने चाहिए। 

प्रमुख खबरें

Jakhu Temple: Shimla के Jakhu Temple में आज भी मौजूद हैं Hanuman के पदचिन्ह, संजीवनी से जुड़ा है गहरा रहस्य

Pakistan की इस दलील पर झुका Israel, अपनी हिट लिस्ट से हटाए Iran के 2 बड़े नेता!

PSL कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भड़के डेविड वॉर्नर, अन्य कप्तानों को बताया स्कूली बच्चा

36 साल बाद खुला Srinagar का Raghunath Temple, आतंक के दौर में मंदिर को तोड़ कर मूर्तियां झेलम में फेंकी गयीं थीं