नए म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए आधार देने की समयसीमा बढ़ी

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 15, 2018

मनी लांड्रिंग नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बंबई शेयर बाजार ने नए म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए आधार नंबर और पैन संख्या देने की समयसीमा बढ़ाकर एक अप्रैल, 2018 कर दी है। ऐसा नहीं करने पर उनका फोलियो बंद कर दिया जाएगा। बीएसई ने बयान में कहा कि नया फोलियो या खाता खोलने के लिए अनिवार्य रूप से पैन और आधार नंबर और अन्य जरूरी दस्तावेज देने की समयसीमा को बढ़ाकर एक अप्रैल, 2018 कर दिया गया है। अभी तक यह समयसीमा 15 फरवरी, 2018 थी।

बयान में कहा गया है कि इसी के अनुरूप एक अप्रैल, 2018 से कोई भी नया फोलियो खाता इन दस्तावेजों के बिना नहीं खोला जाएगा। 15 फरवरी से खोले जाने वाले नए म्यूचुअल फंड खातों के निवेशकों को ये फोलियो खोलते समय पैन और आधार देना होगा। फोलियो वह संख्या है जो किसी व्यक्तिगत निवेशक खाते को दी जाती है। हालांकि, एक निवेशक के कई खाते हो सकते हैं।

 

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