Union Budget 2026 | 1 अप्रैल से लागू होगा 'नया आयकर अधिनियम 2025', दशकों पुराने कानून की छुट्टी

By रेनू तिवारी | Feb 01, 2026

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने बजट भाषण में एक युगांतरकारी घोषणा की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नया आयकर अधिनियम 2025 (New Income Tax Act 2025) आगामी 1 अप्रैल, 2026 से आधिकारिक रूप से प्रभावी हो जाएगा। यह नया कानून पिछले छह दशकों से चले आ रहे 'आयकर अधिनियम 1961' का स्थान लेगा। सरकार का यह कदम 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और करदाताओं के लिए नियमों को सरल बनाने की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है।

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नए कानून की 5 सबसे बड़ी बातें

नया आयकर अधिनियम केवल पुराने कानून का अनुवाद नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से पुनर्गठित और आधुनिक है:

'असेसमेंट ईयर' की विदाई: अब तक करदाता 'प्रीवियस ईयर' (PY) और 'असेसमेंट ईयर' (AY) के चक्कर में उलझे रहते थे। नए कानून में इन दोनों को हटाकर केवल 'टैक्स ईयर' (Tax Year) का सरल कॉन्सेप्ट पेश किया गया है।

कानून का आकार घटा: पुराने कानून में धाराओं (Sections) की संख्या 819 थी, जिसे अब घटाकर 536 कर दिया गया है। शब्द गणना (Word Count) में भी लगभग 40-50% की कमी की गई है।

धाराओं का पुनर्गठन: सभी महत्वपूर्ण छूटों (Exemptions) और कटौतियों (Deductions) को व्यवस्थित तरीके से अलग-अलग 'शेड्यूल' में रखा गया है। उदाहरण के लिए, अब धारा 80C की जगह 'धारा 123' (शेड्यूल XV) ले लेगी।

डिजिटल और फेसलेस: नया कानून पूरी तरह से डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। इसमें फेसलेस असेसमेंट और नोटिस की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाया गया है।

विवादों में कमी: कानूनी भाषा को बेहद सरल (Plain Language) बनाया गया है ताकि अलग-अलग व्याख्याओं के कारण होने वाले मुकदमों और विवादों (Litigations) को न्यूनतम किया जा सके।

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