‘मालगाड़ी के डिब्बों से बुलेट ट्रेन नहीं चलाई जा सकती : दिल्ली की अदालत ने ‘पुराने’ कानूनों पर कहा

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 28, 2025

दिल्ली की एक अदालत ने एक दीवानी मुकदमे की सुनवाई करते हुए 1908 की दीवानी प्रक्रिया संहिता के तहत कुछ ‘‘पुराने’’ कानूनों का हवाला दिया और कहा कि बुलेट ट्रेन को एक मालगाड़ी के डिब्बों के साथ नहीं चलाया जा सकता।

न्यायाधीश ने 25 अगस्त के आदेश में कहा, ‘‘भारत सरकार ने वाणिज्यिक विवादों को तेजी से निपटाने के लिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 को लागू करके एक प्रशंसनीय और शानदार कानून बनाया है, जिसके परिणामस्वरूप वाणिज्यिक विवादों का बहुत तेजी से निपटारा हुआ है।’’

इसमें कहा गया है, ‘‘लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि विधायिका की नजर से यह बात छूट गई है कि इस तरह के त्वरित कानून के क्रियान्वयन के लिए वह पुराने आदेश 21 सीपीसी (डिक्री और आदेशों का निष्पादन) और अन्य प्रासंगिक धाराओं पर निर्भर नहीं हो सकती, जिन्हें बहुत पहले वर्ष 1908 में अधिनियमित किया गया था, क्योंकि आप मालगाड़ी के डिब्बों के साथ बुलेट ट्रेन नहीं चला सकते।’’

उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन केवल जापान के ‘‘शिनकानसेन इंजन’’ से ही चलाई जा सकती हैं। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इसलिए, मुझे विश्वास है कि विधायिका इस पहलू पर शीघ्र ही विचार करेगी और प्रासंगिक बदलाव करेगी।

प्रमुख खबरें

TCS में Layoffs पर लगी ब्रेक! N. Chandrasekaran बोले- छंटनी नहीं, एआई है सबसे बड़ा अवसर

Celebrity Brand List: Virat Kohli का जलवा, Shah Rukh और Priyanka Chopra टॉप 3 में शामिल

Bangladesh Cricket में बवाल, लिटन दास ने World Cup से बाहर होने पर Board को घेरा

Ben Stokes फिर Nightclub विवाद में फंसे, ECB ने शुरू की जांच, England टीम में मचा हड़कंप।