भायखला जेल दंगा मामला: इंद्राणी मुखर्जी को 2017 के मामले में दी गई जमानत

By अभिनय आकाश | Mar 19, 2022

पूर्व मीडिया कार्यकारी इंद्राणी मुखर्जी को 2017 में भायखला जेल में दंगे के बाद दर्ज एक मामले में बुधवार को जमानत दे दी गई। मुखर्जी को अब तक इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया था। मुंबई पुलिस द्वारा आरोपपत्र दायर किए जाने के बाद पिछले साल समन मिला था। वर्तमान में 2012 में अपनी बेटी शीना बोरा की कथित हत्या के मामले में मुकदमे का सामना कर रही है। अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने मुखर्जी को मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करने सहित अन्य शर्तों के साथ 15,000 रुपये के निजी मुचलके को निष्पादित करने की अनुमति दी। मुखर्जी की याचिका वकील सना रईस खान के जरिए दायर की गई थी।

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जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। जांच अधिकारी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। अदालत ने मुखर्जी की रिहाई की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा आरोपी से हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है। खान ने तर्क दिया था कि मुखर्जी को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया था और पिछले अगस्त में समन मिलने के बाद ही उन्हें उनके खिलाफ प्राथमिकी का पता चला था। मुखर्जी ने मामले में एक अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की थी, जिसे गैर-रखरखाव के आधार पर खारिज कर दिया गया था।

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