By अभिनय आकाश | Jul 27, 2024
एकल पीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेश को संशोधित करते हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर बयान देने की अनुमति दे दी। हालाँकि, टिप्पणियाँ 'गलत या अपमानजनक' नहीं होनी चाहिए, न्यायमूर्ति आईपी मुखर्जी की अध्यक्षता वाली पीठ और इसमें न्यायमूर्ति बिस्वरूप चौधरी भी शामिल थे। अपीलकर्ताओं को भारी क्षति और अन्य प्रतिशोधात्मक कार्रवाइयों के दावे के अधीन होने का जोखिम है।
न्यायमूर्ति मुखर्जी और न्यायमूर्ति चौधरी की पीठ ने कहा कि प्रतिवादियों के वकीलों ने 'सही ढंग से बताया' कि मूल फैसले में उल्लिखित बयानों को 'प्रथम दृष्टया महामहिम के लिए अपमानजनक या गलत भी नहीं घोषित किया गया है। न्यायाधीशों ने कहा ऐसी किसी घोषणा के अभाव में आदेश अपीलकर्ताओं द्वारा भविष्य में दिए जाने वाले बयानों पर लागू होता है।