By अभिनय आकाश | Nov 06, 2026
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शुक्रवार को एहतियाती कदम के तौर पर दिल्ली-NCR में 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान' (GRAP) के तीसरे चरण (Stage III) को लागू कर दिया है। यह फैसला CAQM की GRAP संबंधी उप-समिति ने लिया है। आयोग ने 6 नवंबर को एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इस कदम की घोषणा की। GRAP के तीसरे चरण के तहत लागू होने वाली पाबंदियों और उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी का अभी इंतजार है।
GRAP का पूरा नाम 'ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान' (Graded Response Action Plan) है। यह प्रदूषण रोकने के उपायों का एक आपातकालीन सेट है, जिसे दिल्ली-NCR में 'एयर क्वालिटी इंडेक्स' (AQI) के स्तर के आधार पर लागू किया जाता है। इसके चार चरण होते हैं; जैसे-जैसे प्रदूषण का स्तर पहले चरण से चौथे चरण की ओर बढ़ता है, पाबंदियां और भी सख्त होती जाती हैं।
GRAP-1 के तहत, तंदूर में कोयले और जलाऊ लकड़ी के इस्तेमाल पर रोक लगाना और डीजल जनरेटरों के उपयोग को केवल आपातकालीन स्थितियों तक सीमित रखना शामिल है। जब हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' (very poor) होने के कारण GRAP-2 लागू किया जाता है, तो अधिकारी सड़कों की मशीनी सफाई और पानी व धूल-रोधी छिड़काव बढ़ाते हैं, निजी वाहनों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाते हैं, और कार्यालयों के काम के समय में बदलाव (staggered working hours) लागू करते हैं।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में GRAP के विभिन्न चरणों को लागू करने या हटाने के लिए, IMD और IITM से मिलने वाले वायु गुणवत्ता डेटा और पूर्वानुमानों की निगरानी करने की जिम्मेदारी 'वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग' (CAQM) की है।