Case Against Aaditya Thackeray | बिना इजाजत ब्रिज का उद्घाटन करने पर आदित्य ठाकरे के खिलाफ केस

By रेनू तिवारी | Nov 18, 2023

आधिकारिक अनुमति के बिना लोअर परेल में डेलिसल ब्रिज का एक हिस्सा खोलने के लिए आदित्य ठाकरे के खिलाफ मुंबई नागरिक निकाय की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। गुरुवार को बिना अनुमति के एक पुल के एक हिस्से का कथित तौर पर उद्घाटन करने के आरोप में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

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इस अधिनियम को बीएमसी द्वारा अवैध माना गया क्योंकि पुल अभी भी अधूरा था और उपयोग के लिए सुरक्षित प्रमाणित नहीं था। नगर निकाय ने समय से पहले पुल का उपयोग करने वाले मोटर चालकों के लिए संभावित जोखिमों पर चिंता व्यक्त की।

आदित्य ठाकरे के साथ-साथ सुनील शिंद और सचिन अहीर के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 143, 149, 336 और 447 के तहत दर्ज की गई थी। ये धाराएँ क्रमशः ग़ैरक़ानूनी जमावड़ा, दंगा, दूसरों की जान या निजी सुरक्षा को ख़तरे में डालने वाले कृत्य और आपराधिक अतिचार से संबंधित हैं।

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डेलिसल ब्रिज, दक्षिण मुंबई और लोअर परेल के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक, आंशिक रूप से पहले जून में खोला गया था, करी रोड को लोअर परेल से जोड़ने वाला एक और चरण सितंबर में खोला गया था।

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