Vande Mataram के अपमान का आरोप, Sonia Gandhi के खिलाफ Ghaziabad Court में केस दर्ज, क्या बढ़ेंगी कांग्रेस की मुश्किलें?

By अभिनय आकाश | Aug 18, 2026

गाज़ियाबाद की MP-MLA कोर्ट में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के ख़िलाफ़ एक केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' का अनादर किया। इस मामले की सुनवाई मंगलवार दोपहर को होनी है। शिकायत दर्ज कराने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता का आरोप है कि 15 अगस्त को नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में राष्ट्रगीत गाए जाने के दौरान गांधी ने जानबूझकर दखल दिया। शिकायत में 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971' (जिसमें 2026 में संशोधन किया गया था) की धारा 3 और 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' के संबंधित प्रावधानों के तहत आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के बीच मौजूद गांधी ने 'वंदे मातरम' गाए जाने के समय इशारे किए और दखल दिया, साथ ही कथित तौर पर उसे रोकने का निर्देश भी दिया। इसमें कहा गया है कि यह घटना वीडियो फुटेज में कैद हो गई थी और कथित दखल की प्रकृति और असर का पता लगाने के लिए पूरी ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग की न्यायिक जांच की मांग की गई है।

इसे भी पढ़ें: गाजियाबाद में 13 से 16 अगस्त तक मौसम का बिगड़ेगा मिजाज! भारी बारिश-वज्रपात का 'yellow alert', एडवाइजरी जारी

शिकायत में कहा गया है कि आरोप सिर्फ़ गांधी के गाना न गाने पर नहीं, बल्कि गाना गाए जाने के दौरान कथित तौर पर जान-बूझकर दखल देने पर आधारित है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 1986 के 'बिजो इमैनुएल और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य' मामले के फैसले का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रगान गाते समय सम्मानपूर्वक शामिल न होना, अपने आप में जान-बूझकर उसे गाने से रोकने या गा रही सभा में बाधा डालने के बराबर नहीं है। गुप्ता ने आरोप लगाया कि 15 अगस्त के कार्यक्रम के दौरान किया गया व्यवहार जान-बूझकर किया गया था और कहा कि वीडियो फुटेज से इस कथित इरादे का पता चल जाएगा।

इसे भी पढ़ें: Allahabad HC ने Ghaziabad Police कमिश्नर व अफसरों पर दिए जांच के आदेश, नहीं दर्ज की थी FIR

उन्होंने कहा जैसा कि आपने कुछ दिन पहले 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान देखा होगा, जब 'वंदे मातरम' गाया जा रहा था, तो सोनिया गांधी ने पहले से तय रणनीति के तहत बाधा डालने की कोशिश की। शिकायत में 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम' की धारा 3 में 2026 के संशोधन का भी हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि यह राष्ट्रीय गीत को कानूनी सुरक्षा देता है और इसे जान-बूझकर गाने से रोकने या ऐसे गीत गा रही सभा में बाधा डालने को दंडनीय बनाता है। गुप्ता ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट मंगलवार दोपहर इस मामले की सुनवाई करेगा और गांधी को नोटिस जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा हमें उम्मीद है कि सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया जाएगा और वह या तो उसका जवाब देंगी या खुद पेश होंगी।

प्रमुख खबरें

अल्लाह की मस्जिद को भी नहीं छोड़ा, मक्का के बाद दहला डाला मदीना?

Asian Games: Neeraj Chauhan ने साथी Dhiraj को हराकर व्यक्तिगत रिकर्व में कांस्य जीता

USBRL प्रोजेक्ट में Katra Banihal सेक्शन की स्पीड बढ़ी, 100 Kmph की रफ्तार से दौड़ी Vande Bharat

Copper Utensils Cleaning: बिना केमिकल Tamarind Pulp और Curd से तांबे के बर्तनों का कालापन करें दूर