नाबालिग की तस्करी और रेप का मामला, दिल्ली की अदालत ने तय किए आरोप

By अभिनय आकाश | Jan 09, 2025

दिल्ली की एक अदालत ने प्रथम दृष्टया मामला मिलने के बाद एक नाबालिग की तस्करी और बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ आरोप तय किए हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील बाला डागर ने एक बाल कर्मचारी का शोषण करने के लिए एक महिला के खिलाफ भी आरोप तय किए, पर्याप्त सबूतों की कमी की ओर इशारा करते हुए एक अन्य आरोपी को बरी कर दिया। मामला फिरोज उर्फ ​​मोहम्मद जुमरात, रेनू तोरा और दीपक जैन के खिलाफ था। 23 दिसंबर, 2024 को अदालत के फैसले में कहा गया कि 29 जनवरी, 2022 को एफआईआर दर्ज होने से कुछ साल पहले, आरोपी फिरोज ने पीड़िता को अलग-अलग घरों में घरेलू कामों के लिए प्रेरित किया और भर्ती किया और उसका यौन उत्पीड़न किया और सहमति हासिल करने के लिए उसे भुगतान भी किया। 

अदालत ने कहा कि पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान में जैन पर बलात्कार का आरोप नहीं लगाया था। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री से प्रथम दृष्टया भी आरोपी दीपक जैन के खिलाफ आरोप तय करने के लिए कोई अपराध नहीं बनता है।

प्रमुख खबरें

Petrol-Diesel Shortage की क्या है सच्चाई? सरकार ने कहा- Stock पूरी तरह सुरक्षित, Panic Buying न करें

Jakhu Temple: Shimla के Jakhu Temple में आज भी मौजूद हैं Hanuman के पदचिन्ह, संजीवनी से जुड़ा है गहरा रहस्य

Pakistan की इस दलील पर झुका Israel, अपनी हिट लिस्ट से हटाए Iran के 2 बड़े नेता!

PSL कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भड़के डेविड वॉर्नर, अन्य कप्तानों को बताया स्कूली बच्चा