Bengaluru stampede: CAT ने IPS अधिकारी का निलंबन किया था रद्द, आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची कर्नाटक सरकार

By अभिनय आकाश | Jul 02, 2025

कर्नाटक सरकार ने बुधवार को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले के सिलसिले में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास कुमार के निलंबन को रद्द करने के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती दी गई। महाधिवक्ता के शशिकरण शेट्टी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति एसजी पंडित की एकल पीठ के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की। 

इसे भी पढ़ें: Bengaluru Stampede: पुलिस कोई जादूगर नहीं... CAT ने भगदड़ में 11 लोंगो की मौत के लिए RCB को जिम्मेदार ठहराया

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कार्यालय आपत्तियों को दूर करने को कहा

अदालत ने राज्य सरकार को कार्यालय आपत्तियों को दूर करने का निर्देश दिया और पीठ ने कहा कि सुनवाई गुरुवार (3 जुलाई) को होगी। इससे पहले, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य सरकार केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के उस फैसले के खिलाफ अपील करने पर विचार कर रही है, जिसमें वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास कुमार के निलंबन आदेश को रद्द कर दिया गया था। 

विकास कुमार पर सिद्धारमैया ने क्या कहा

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के केंद्रीय कार्यालय वर्था सौधा में मीडिया से बात करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले में आईपीएस अधिकारियों के निलंबन आदेश को रद्द करने के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील करने का अवसर है और इस संबंध में उचित निर्णय लिया जाएगा।

प्रमुख खबरें

Vishwakhabram: Modi Putin ने मिलकर बनाई नई रणनीति, पूरी दुनिया पर पड़ेगा बड़ा प्रभाव, Trump समेत कई नेताओं की उड़ी नींद

Home Loan, Car Loan, Personal Loan, Business Loan होंगे सस्ते, RBI ने देशवासियों को दी बड़ी सौगात

सोनिया गांधी पर मतदाता सूची मामले में नई याचिका, 9 दिसंबर को सुनवाई

कब से सामान्य होगी इंडिगो की उड़ानें? CEO का आया बयान, कल भी हो सकती है परेशानी