8 सप्ताह के भीतर पकड़िए दिल्ली-NCR के सारे लावारिस कुत्ते, SC का बड़ा आदेश, बनाए जाएंगे शेल्टर होम

By अभिनय आकाश | Aug 11, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को आठ हफ़्तों के भीतर उठाकर संबंधित अधिकारियों द्वारा स्थापित किए जाने वाले समर्पित कुत्ता आश्रयों में रखा जाए। एक महत्वपूर्ण आदेश में, अदालत ने नगर निकायों और अन्य एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर पर्याप्त आश्रय सुविधाएँ बनाने के लिए समन्वय से काम करें और यह सुनिश्चित करें कि कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों से हटाया जाए। अदालत ने आगे कहा कि किसी भी आवारा कुत्ते को आश्रय गृह में रखने के बाद उसे वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि आवारा कुत्तों को आश्रय गृहों में ही रखा जाए और उन्हें सड़कों, कॉलोनियों या सार्वजनिक स्थानों पर न छोड़ा जाए। उसने दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी को सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को उठाना शुरू करने का निर्देश दिया। 

इसे भी पढ़ें: बिना नोटिस के किसी भी योग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा, बिहार SIR मामले को लेकर चुनाव आयोग ने SC में दाखिल किया हलफनामा

इस महीने की शुरुआत में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने घोषणा की थी कि वह राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए पशु जन्म नियंत्रण केंद्रों को उन्नत करेगा और क्षेत्रवार रेबीज विरोधी जागरूकता अभियान चलाएगा। एमसीडी ने एक बयान में कहा कि विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी में संचालित उसके केंद्र जल्द ही कुत्तों में माइक्रोचिप लगाना शुरू करेंगे ताकि नसबंदी की स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण विवरण दर्ज किए जा सकें, जिससे निगरानी और ट्रैकिंग आसान हो सके। नसबंदी के अलावा, इन केंद्रों में रक्त परीक्षण सहित नियमित स्वास्थ्य जांच भी की जाएगी।

प्रमुख खबरें

अमेरिका-ईरान तनाव और महंगाई के आंकड़ों के चलते सोने-चांदी की कीमतों पर दबाव रहने के आसार

राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर कांग्रेस का हमला, पीएम मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल

उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर लगाया पिछले दरवाजे से सत्ता में आने और पार्टियां तोड़ने का आरोप

होर्मुज में जहाज पर हमले के बाद अमेरिका और ईरान में भारी टकराव, खाड़ी देशों पर बरसीं मिसाइलें