सीबीडीटी ने गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण पर आयकर छूट की सीमा बढ़ाई, लोग प्रफुल्लित

By कमलेश पांडे | Jun 22, 2023

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश वेतन नकदीकरण सीमा को 3 लाख रुपये की पूर्व सीमा से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट प्रस्तावों में इस बात की घोषणा की थी, जिसपर विभागीय अमल करते हुए गत 25 मई को इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई थी, जिसके मुताबिक, बढ़ी हुई छुट्टी नकदीकरण सीमा वित्त वर्ष 2023-24 से लागू होगी, जो गत 1 अप्रैल से शुरू होगी।


इसका अभिप्राय यह है कि 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों को नई सीमा का लाभ मिलेगा। सीबीडीटी ने अपनी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों द्वारा उनकी सेवानिवृत्ति के समय अवकाश वेतन के नकद समकक्ष के रूप में प्राप्त होने वाली अधिकतम राशि, चाहे सेवानिवृत्ति हो या अन्यथा, 25 लाख रुपये निर्धारित की गई है। बताया गया है कि अधिसूचना का उद्देश्य बजट 2023-24 के पूर्व घोषित प्रस्ताव को लागू करना है, जिसमें गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए अर्जित अवकाश नकदीकरण पर आयकर छूट की सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का वादा किया गया था।


बता दें कि बजट घोषणा के दौरान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि सेवानिवृत्ति पर गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण पर कर छूट के लिए 3 लाख रुपये की मौजूदा सीमा 2002 में निर्धारित की गई थी। उस समय सरकारी क्षेत्र में उच्चतम मूल वेतन 30,000 रुपये प्रति माह था।

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वहीं, गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण पर टैक्स छूट (उसकी सेवानिवृत्ति के समय उसके खाते में अर्जित अवकाश की अवधि के संबंध में, चाहे सेवानिवृत्ति पर हो या कोई अन्य स्थिति हो) पहले आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(10एए)(ii) के तहत केवल अधिकतम 3 लाख रुपये थी। वहीं, वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण, 2023-24 में किए गए प्रस्ताव पर अमल करते हुए केंद्र सरकार ने गैर-सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर या अन्य स्थिति में अवकाश नकदीकरण पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने को अधिसूचित कर दिया है, जो कि 01.04.2023 से प्रभावी माना जाएगा।


अधिनियम की धारा 10(10एए)(ii) के तहत आयकर से छूट प्राप्त कुल राशि 25 लाख रुपये की सीमा से अधिक नहीं होगी जहां इस तरह के भुगतान गैर-सरकारी कर्मचारी द्वारा एक से अधिक नियोक्ता से उसी पिछले वर्ष में प्राप्त किए जाते हैं। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 10(10एए)(ii) के तहत आयकर से छूट प्राप्त कुल राशि 25 लाख रुपये की सीमा से अधिक नहीं होगी, जैसा कि किसी पिछले वर्ष या वर्षों में धारा 10(10एए)(ii) के तहत कर्मचारी की कुल आय में पहले से ही अनुमत या स्वीकृत टैक्स छूट से घटाया गया है। इस बात की अधिसूचना संख्या 31/2023 गत दिनांक 24.05.2023 को ही प्रकाशित कर दी गई है और यह https://egazette.nic.in पर उपलब्ध है।


इस पर जानकारों ने प्रतिक्रिया दी है कि गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए, सेवानिवृत्ति के समय उच्च अवकाश नकदीकरण कैप (3 लाख से 25 लाख तक) के रूप में अतिरिक्त भुगतान एक उत्कृष्ट समाचार है, जिससे उन्हें बहुत राहत मिलेगी। इससे लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। इसके लिए लोग सरकार को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं।


- कमलेश पांडेय

वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार

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